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Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana – Benefits, Eligibility and Application Process

Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana - Benefits, Eligibility and Application Process
Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana – Benefits, Eligibility and Application Process

Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana  इस योजना का मकसद है गरीब और जरूरतमंद परिवारों की शादियों में मदद करना। शादी का खर्चा अक्सर बहुत ज्यादा होता है, जिसे उठाना गरीब परिवारों के लिए मुश्किल हो जाता है।

इस Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana में, सरकार ऐसे परिवारों को पैसे की मदद देती है ताकि वे बिना किसी टेंशन के अपने बच्चों की शादी कर सकें। खास बात यह है कि यह शादियाँ एक साथ, समूह में होती हैं, जिससे खर्चा और भी कम हो जाता है और एक अच्छा समारोह भी बनता है। इस लेख में हम आपको इस योजना के फायदे, इसके लिए जरूरी शर्तें और आवेदन कैसे करें, यह सब आसान भाषा में बताएँगे।

What is Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana? (माई रमाबाई आंबेडकर सात फेरा योजना क्या है?)

माई रमाबाई आंबेडकर सात फेरा योजना (Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana) महाराष्ट्र सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (विशेषकर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के परिवारों) के विवाह का वित्तीय भार कम करना है।

इस योजना के तहत, सरकार समूह विवाह (सामूहिक लग्न) का आयोजन करवाती है और प्रत्येक पात्र जोड़े को ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

योजना के मुख्य बिंदु:

  1. सामूहिक विवाह:योजना के तहत कई जोड़ों का विवाह एक साथ एक ही स्थान पर समारोहपूर्वक किया जाता है, जिससे व्यक्तिगत विवाह की तुलना में काफी खर्च बचता है।
  2. वित्तीय सहायता:विवाहित जोड़े को सहायता राशि दुल्हन के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से दी जाती है। इस पैसे का उपयोग विवाह के खर्चes जैसे कपड़े, गहने, भोज आदि में किया जा सकता है।
  3. लक्षित समुदाय:यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, घुमंतू जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए है।
  4. सामाजिक उद्देश्य:यह योजना दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने, सामूहिक रूप से विवाह को बढ़ावा देने और समाज के गरीब तबके को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

Key Benefits of Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana (योजना के प्रमुख लाभ)

इस योजना से विवाह करने वाले जोड़ों को नीचे दिए गए खास फायदे मिलते हैं:

  1. ₹1,00,000 की आर्थिक मदद:
    सरकार हर पात्र जोड़े को शादी के खर्चों में मदद के लिए एक लाख रुपये देती है।
  2. मुफ्त सामूहिक विवाह समारोह:
    सरकार की तरफ से एक बड़े और अच्छे समारोह का आयोजन किया जाता है। इससे शादी पर अलग से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता।
  3. दहेज और फिजूलखर्ची पर रोक:
    यह योजना दहेज जैसी बुराई को रोकने में मदद करती है और सादगी से शादी करने को बढ़ावा देती है।
  4. कानूनी रजिस्ट्रेशन:
    शादी की कानूनी मान्यता के लिए उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। इस समारोह में यह सुविधा भी मुफ्त में मिल जाती है।
  5. समानता का संदेश:
    यह योजना सभी को एक साथ बराबरी से शादी करने का मौका देकर समानता और भाईचारे का संदेश देती है।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana
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 Eligibility Criteria for Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana (पात्रता मानदंड)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक (दूल्हा और दुल्हन दोनों) को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

1. आवासीय मानदंड (Residential Criteria)

  • दूल्हा और दुल्हन दोनों कामहाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी (Domicile of Maharashtra) होना आवश्यक है।

2. आयु सीमा (Age Limit)

  • विवाह के समयदुल्हन की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • विवाह के समयदूल्हे की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • यह लाभकेवल पहले विवाह के लिए ही मान्य है।

3. सामाजिक आर्थिक श्रेणी (Social & Economic Category)

यह योजना विशेष रूप से निम्नलिखित सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए है:

  • अनुसूचित जाति (Scheduled Caste – SC)
  • अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe – ST)
  • विमुक्त जाति (Vimukt Jati)
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Class – OBC)
  • आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (Economically Backward Class)
  • सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवार(कुछ शर्तों के साथ)।

4. आय सीमा (Income Limit)

  • आवेदक केपरिवार की वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सीमा समय-समय पर सरकार द्वारा संशोधित की जाती है।
  • आमतौर पर, गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line – BPL)के परिवारों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है।
  • सटीक आय सीमा की जानकारी के लिए अपने जिले के सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय से पुष्टि करें।

5. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें (Other Important Conditions)

  • आवेदक जोड़े काविवाह पंजीकरण (Marriage Registration) अनिवार्य है।
  • विवाह, योजना के तहत आयोजितसामूहिक समूह लग्न (समूह विवाह) कार्यक्रम में ही संपन्न होना चाहिए।
  • लाभार्थी के पासआधार कार्ड और बैंक खाता (विशेषकर दुल्हन का) होना अनिवार्य है, क्योंकि वित्तीय सहायता सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से खाते में हस्तांतरित की जाती है।

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Required Documents for Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana (आवश्यक दस्तावेज)

इस योजना के लिए आवेदन करते समय आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी:

  1. आवेदन फॉर्म:योजना का अपना एक फॉर्म होता है, जिसे आपको भरना होगा।
  2. उम्र का सबूत:दूल्हा और दुल्हन दोनों की उम्र का सबूत, जैसे:
    • जन्म प्रमाणपत्र
    • स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
    • आधार कार्ड
  3. आमदनी का सबूत:यह साबित करने के लिए कि आपकी सालाना आय एक निश्चित सीमा से कम है। इसे तहसीलदार जैसे अधिकारी से बनवाना होता है।
  4. रहने का सबूत:यह साबित करने के लिए कि आप महाराष्ट्र के निवासी हैं, जैसे:
    • राशन कार्ड
    • आधार कard पर पता
  5. जाति का सबूत:दूल्हा या दुल्हन का जाति प्रमाणपत्र।
  6. बैंक खाता विवरण:दुल्हन के बैंक खाते की एक कॉपी, जहां पैसा भेजा जाएगा।
  7. तस्वीरें:दूल्हा और दुल्हन की पासपोर्ट साइज की फोटो।

Application Process of Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana (आवेदन प्रक्रिया)

माई रमाबाई आंबेडकर सात फेरा समूह लग्न योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाती है। आवेदन मुख्य रूप से ऑफलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं।

चरण 1: पात्रता की जाँच और दस्तावेज तैयार करना (Check Eligibility & Prepare Documents)
सबसे पहले, ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों की जाँच करें कि आप योजना के लिए योग्य हैं या नहीं। इसके बाद, निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ तैयार करें:

  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  • दुल्हन का बैंक खाता विवरण और IFSC कोड
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

चरण 2: आवेदन पत्र प्राप्त करना और भरना (Obtain and Fill the Application Form)

  • अपने क्षेत्र केसामाजिक न्याय विभाग के कार्यालयतहसील कार्यालय, या जिला परिषद कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  • फॉर्म को ध्यानपूर्वक और सही जानकारी के साथ भरें। सुनिश्चित करें कि सभी विवरण दस्तावेजों के अनुरूप हों।

चरण 3: दस्तावेज जमा करना (Submit Documents)

  • भरे हुए आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें।
  • इन्हें संबंधित अधिकारी के समक्ष जमा करें और एक acknowledgment receipt अवश्य प्राप्त कर लें।

चरण 4: आवेदन की समीक्षा और सत्यापन (Application Review and Verification)

  • विभाग के अधिकारी आपके द्वारा जमा किए गए फॉर्म और दस्तावेजों की जाँच करेंगे।
  • जाँच के दौरान, अधिकारी आपसे अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

चरण 5: पात्रता की स्वीकृति (Approval of Eligibility)

  • सभी मानदंडों के पूरा होने और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, आपके आवेदन को मंजूरी दे दी जाएगी।
  • आयोजित होने वाले समूह विवाह कार्यक्रम की तिथि और स्थान की जानकारी आपको दी जाएगी।

चरण 6: समूह विवाह कार्यक्रम में भाग लेना (Attend the Mass Marriage Ceremony)

  • निर्धारित तिथि और स्थान पर पहुँचकर समूह विवाह कार्यक्रम में शामिल हों।
  • कार्यक्रम के दौरान ही विवाह का पंजीकरण किया जाएगा और कानूनी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

चरण 7: वित्तीय सहायता प्राप्त करना (Receiving the Financial Aid)

  • विवाह सम्पन्न होने और सभी औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद, वित्तीय सहायता राशि₹1,00,000 (एक लाख रुपये) सीधे दुल्हन के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेज दी जाएगी।
LIC Bima Sakhi Yojana 2025
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FAQs: Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana

  1. प्रश्न: Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana क्या है?
    उत्तर:Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana महाराष्ट्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विवाह का वित्तीय भार कम करना है। इसके तहत पात्र जोड़ों के सामूहिक विवाह (समूह लग्न) का आयोजन किया जाता है और प्रत्येक दंपत्ति को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  2. प्रश्न: इस Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana के तहत कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
    उत्तर:इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र दंपत्ति को₹1,00,000 (एक लाख रुपये) की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि विवाह के खर्चे में सहायता के लिए दुल्हन के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है।
  3. प्रश्न: Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
    उत्तर:योजना के लिए मुख्य पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
  • आवेदक महाराष्ट्र का मूल निवासी होना चाहिए।
  • दुल्हन की आयु 18 वर्ष और दूल्हे की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए।
  • यह लाभ केवल पहले विवाह के लिए ही है।
  • जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है (SC, ST, Vimukt Jati, Nomadic Tribes, OBC)।
  1. प्रश्न: आवेदन के लिए कौनसे दस्तावेज आवश्यक हैं?
    उत्तर:आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं:
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • दुल्हन का बैंक खाता विवरण
  1. प्रश्न: Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
    उत्तर:आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
  2. प्रश्न: क्या अंतरजातीय विवाह के लिए भी योजना का लाभ मिल सकता है?
    उत्तर:हां, यदि दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक पात्र जाति (SC, ST, OBC आदि) से संबंधित है, तो अंतरजातीय विवाह के लिए भी योजना का लाभ लिया जा सकता है। सटीक जानकारी के लिए विभागीय अधिकारी से पुष्टि करनी चाहिए।
  3. प्रश्न: वित्तीय सहायता राशि किसके खाते में जमा की जाती है?
    उत्तर:वित्तीय सहायता की पूरी राशि सीधे दुल्हन के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचे।
  4. प्रश्न: Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana का लाभ लेने के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य है क्या?
    उत्तर:हां, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। अक्सर समूह विवाह कार्यक्रम के दौरान ही इसकी व्यवस्था की जाती है।

Concluion(निष्कर्ष)

माई रमाबाई आंबेडकर सात फेरा योजना महाराष्ट्र सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है। इसका मकसद गरीब और जरूरतमंद परिवारों की शादी में आने वाले खर्चे की मदद करना है। इस योजना के तहत, सरकार एक साथ कई जोड़ों की सामूहिक शादी (समूह लग्न) करवाती है और हर जोड़े को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देती है। इससे परिवारों पर शादी के भारी खर्च का बोझ कम होता है और बिना दहेज के शादी को बढ़ावा मिलता है।

अगर आप या आपके आस-पास कोई ऐसा परिवार है जो इस Mai Ramabai Ambedakar Saat Phera Samuh Lagna Yojana के लिए योग्य है, तो जरूर आवेदन करें। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने इलाके के सामाजिक न्याय कार्यालय में पूछताछ कर सकते हैं। यह योजना वाकई में लोगों की मदद कर रही है।

 

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